कंपनी के लिए यह राहत भरी खबर है. क्योंकि, कंपनी की तरफ से कहा गया कि बैन के बाद हर दिन कंपनी को 5 लाख डॉलर (करीब 3.5 करोड़) रुपये का नुकसान हो रहा है.
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नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने TikTok के ऊपर लगे बैन को हटा दिया है. कंपनी के लिए यह राहत भरी खबर है. क्योंकि, कंपनी की तरफ से कहा गया कि बैन के बाद हर दिन कंपनी को 5 लाख डॉलर (करीब 3.5 करोड़) रुपये का नुकसान हो रहा है. बता दें, जब सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था, तब सरकार ने गूगल और एप्पल से कहा था कि वह इस एप को प्ले स्टोर से हटा ले.
बाद में यह एप प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं था. उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट के फैसले के बाद एकबार फिर से ये एप प्ले स्टोर पर उपलब्ध होंगे. इससे पहले 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को कहा था कि वह 24 अप्रैल तक इस मामले में फैसला ले, नहीं तो बैन हटा दिया जाएगा.
Madurai bench of the Madras High Court lifts ban on TikTok video app. pic.twitter.com/1oFP4oYncs
— ANI (@ANI) 24 April 2019
टिकटोक (TikTok) एक वीडियो कंटेट एप्लीकेशन है. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि, यह एप दुनिया में तीसरा सबसे ज्याद इंस्टॉल करने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है. केवल मार्च महीने में दुनियाभर में 18.8 करोड़ लोगों ने इस एप को डाउनलोड किया था. केवल भारत में 8.8 करोड़ यूजर्स ने इस एप को डाउनलोड किया था. पूरी दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं.