क्योटो की एक अदालत ने भी पिछले साल मार्च में एक आदेश में सरकार और टेप्को को जिम्मेदार ठहराया था और 110 निवासियों को 11 करोड़ येन देने का उन्हें आदेश दिया था.
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टोक्योः जापान की अदालत ने 2011 में हुए फुकुशिमा परमाणु हादसे के कारण अपने घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए लोगों को करीब 40 लाख डॉलर का मुआवजा दिए जाने का बुधवार को आदेश दिया. अदालत की प्रवक्ता ने ‘एएफपी’ को बताया कि फुकुशिमा जिला अदालत ने सरकार और टोक्यो इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी (टेप्को) को आदेश दिया है कि 152 स्थानीय निवासियों को 38 लाख डॉलर (41 करोड़ 96 लाख येन) का मुआवजा दिया जाए.
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ऐसा पांचवीं बार है जब फैसले में सरकार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. सरकारी प्रसारणकर्ता एनएचके ने बताया कि न्यायाधीश केन नाकादाइरा ने कहा कि सरकार और टेप्को ‘‘ने यदि कदम उठाए होते, तो इस हादसे को रोका जा सकता था.’’ क्योटो की एक अदालत ने भी पिछले साल मार्च में एक आदेश में सरकार और टेप्को को जिम्मेदार ठहराया था और 110 निवासियों को 11 करोड़ येन देने का उन्हें आदेश दिया था.
(इनपुट भाषा)