लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से जमानत लेने पहुंचे नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत देने से इनकार कर दिया. फिलहाल उसे लंदन की जेल में ही रहना होगा.
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लंदन: 13 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दूसरी बार जमानत लेने के लिए कोर्ट पहुंचे नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत देने से इनकार कर दिया. फिलहाल उसे लंदन की जेल में ही रहना होगा. इससे पहले भारत ने नीरव मोदी की जमानत याचिका का विरोध किया था. लंदन में इसके लिए सीबीआई और ईडी की टीम पहले ही पहुंच चुकी थी. इस मामले में अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को होगी.
ये सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. इससे पहले सुनवाई करते हुए ब्रिटेन की अदालत ने कहा, यह मानने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि नीरव मोदी आत्मसमर्पण नहीं करेगा. इसी आधार पर ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जमानत देने से इंकार कर दिया.
In the next hearing at London's Westminster Magistrates' court on 26 April, Nirav Modi will be produced through video conferencing. His bail application has been rejected by the Court today. (file pic) pic.twitter.com/XdM4Rg1Ehh
— ANI (@ANI) March 29, 2019
इससे पहले भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी दूसरी बार जमानत की याचिका लेकर वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शुक्रवार को पेश हुआ. इससे पहले क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस ने भारतीय प्राधिकरण की ओर से अदालत में अतिरिक्त सबूतों के दस्तावेज पेश किए.
मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने इस बारे में टिप्पणी की, ‘यह महज कुछ कागजों वाली बड़ी फाइल है.’ अर्बथनॉट ने ही पिछले साल दिसंबर में विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था. नीरव मोदी के वकीलों ने सुनवाई से पहले कहा कि वे प्रभावी जमानत याचिका पेश करने की कोशिश करेंगे.
भारतीय प्राधिकरण का पक्ष रख रहे क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस ने पहली सुनवाई के दौरान कहा था कि नीरव मोदी करीब दो अरब डॉलर के मनी लॉड्रिंग एवं धोखाधड़ी के मामले में वॉन्टेड है. शुक्रवार की सुनवाई में क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस का सहयोग सीबीआई और प्रत्यर्पण निदेशालय की एक टीम करेगी.