चीन पहली बार लागू करेगा 'टीका प्रबंधन कानून', दवाइयों की गुणवता और आपूर्ति के लिए 'औषधि प्रबंधन कानून'
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चीन पहली बार लागू करेगा 'टीका प्रबंधन कानून', दवाइयों की गुणवता और आपूर्ति के लिए 'औषधि प्रबंधन कानून'

नव संशोधित कानून में दवाइयों की गुणवता और आपूर्ति की गारंटी के लिए सिलसिलेवार नए नियम निर्धारित किए जाएंगे. 

चीन पहली बार लागू करेगा 'टीका प्रबंधन कानून', दवाइयों की गुणवता और आपूर्ति के लिए 'औषधि प्रबंधन कानून'

बीजिंग: चीन में नव संशोधित 'औषधि प्रबंधन कानून' और 'टीका प्रबंधन कानून' 1 दिसंबर से प्रभावित होंगे जिससे चीन में टीका और दवाइयों का कड़ा निरीक्षण किया जाएगा. चीन (China) ने वर्ष 1984 में 'औषधि प्रबंधन कानून' स्थापित किया था. नव संशोधित कानून में दवाइयों की गुणवता और आपूर्ति की गारंटी के लिए सिलसिलेवार नए नियम निर्धारित किए जाएंगे. यह पहली बार है कि चीन ने टीका के प्रबंधन पर विशेष कानून स्थापित किया है.


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