नई दिल्ली. 7th Pay Commission केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारी काफी लंबे वक्त से अपना महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को डीए हाइस से पहले एक अच्छी खबर मिली है. हालांकि ये खबर डीए हाइस से जुड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार कर्मचारियों को डीए हाइक पहले ही एक बड़ी सुविधा दे रही है.
सस्ते में ले सकते हैं घर
मौजूदा वक्त में लगभग सभी बैंकों की तरफ से लोन को महंगा किया जा रहा है. खास तौर पर लगभग सभी बैंकों ने अपने होम लोन को महंगा किया है. ऐसे में सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को सस्ते में होम लोन लेने का लाभ मिल रहा है. अगर आप भी केंद्र सरकार के अंदर काम करते हैं तो आप सस्ता होम लोन लेकर अपने खुद के घर का सपना पूरा कर सकते हैं.
सरकार ने घटाई ब्याज दरें
बता दें कि, सरकार ने 2022-23 वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दरों को कम कर दिया है. जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों को सस्ता होमं लोन मिल सके. शहरी विकास मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को घटाकर 7.1 फीसदी का कर दिया है.
यह भी पढ़ें: GST Hike: आटा, दही, पनीर, शहद, चावल, राई, जौ समेत रोजमर्रा के दर्जनों सामान महंगे
ले सकते हैं इतना होम लोन
केंद्रीय कर्मचारी, सरकार से कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का होम लोन प्राप्त कर सकते हैं. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस 2017 के नियमों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी अपने 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर या ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपये जो भी कम हो उसके बराबर का होम लोन लेने के लिए पात्र हैं.
हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस नियम के अनुसार लिए गए होम लोन का मूलधन पहले 15 साल के भीतर 180 ईएमआई में चुकाना पड़ता है. इसके बाद होम लोन पर ब्याज पांच सालों में 60 ईएमआई के भुगतान में चुकाना होता है. कोई भी परमानेंट कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जिसकी पांच सालों तक लगातार नौकरी अभी बाकी है वो हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस घर बनाने के लिए ले सकता है.
यह भी पढ़ें: बुरी खबर! इस बड़े बैंक ने कर्ज पर बढ़ाया ब्याज, अगर लिया है लोन तो जेब काटेगी EMI
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.