Atal Pension Yojana: बुढ़ापे में पेंशन का सहारा, जानिए कैसे पाएं हर महीने 5,000 रुपये

केंद्र सरकार ने साल 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मासिक पेशन प्रदान की जाती है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 17, 2021, 01:58 PM IST
  • कैसे उठाएं योजना का लाभ
  • जानें आवेदन से जुड़ी आवश्यक शर्तें
Atal Pension Yojana: बुढ़ापे में पेंशन का सहारा, जानिए कैसे पाएं हर महीने 5,000 रुपये

नई दिल्ली: देश के नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत की है. इन्हीं में से एक है अटल पेंशन योजना. भारत का कोई भी नागरिक अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है. इस योजना के तहत लोगों को 60 साल की आयु के बाद 5,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान  की जाती है. 

कैसे करें आवेदन
भारत के 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी नागरिक Atal Pension Yojana का लाभ उठा सकता है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आप 'उमंग' App के माध्यम से भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के लिए आपको हर माह कुछ राशि निवेश करनी होती है. उसी के आधार पर आवेदक को पेंशन प्रदान की जाती है. 

अगर आप प्रति माह 42 रुपये Atal Pension Yojana में जमा करते हैं, तो 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 1,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी. अगर आप प्रति माह 210 रुपये Atal Pension Yojana में जमा करते हैं, तो आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद 5,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी. इस योजना के तहत आवेदक को 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच पेंशन प्रदान की जाती है. 

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किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के नाम पर किसी भी बैंक में खाता  होना जरूरी है. साथ ही आपका आधार कार्ड नंबर भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए. आवेदक को योजना के लिए आवेदन करते समय अपना आधार कार्ड नंबर प्रविष्ट करना पड़ता है. इसके साथ ही आपको आवेदन करते समय स्थायी पते का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया में आपको अपना मोबाइल नंबर भी प्रविष्ट करना होगा. 

योजना के लाभ
आप Atal Pension Yojana के तहत जो भी राशि जमा करते हैं, वह आयकर से मुक्त होती है. अगर 60 वर्ष की आयु से पहले या बाद में ही आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा. अगर आवेदक और उसके जीवनसाथी दोनों कि ही मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को पेंशन की राशि प्रदान की जाती है. 

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