लखनऊः उत्तर प्रदेश में यातायात को लेकर नियम सख्त हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उ.प्र. मोटरयान के लिए बनाईइ गई नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों के आधार पर जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके मुताबिक अब यातायात नियम टूट तो ज्यादा जुर्माना देना होगा. इसके साथ ही कई अन्य प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है.
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माण और इस्तेमाल को प्रोत्साहन के लिए टैक्स में छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है.
इसके लिए कुछ संशोधन किये गए हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और ऐसे वाहनों के चलन को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रावधान किया गया है.
जुर्माने की दर बढ़ी
पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माना देना होगा. अभी तक पार्किंग उल्लंघन में दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना एक हजार रुपये था. इसी तरह बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपये जुर्माना होगा. फायर ब्रिगेड व एंबुलेस को रास्ता नहीं देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
नियम टूटे तो ढीली होगी जेब
बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना होगा, साथ ही तय गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपये होगा.
इसके अलावा अधिकारी की बात नहीं मानने व उसके काम मे बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये था,अब 2000 रुपये देना होगा. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गलत तथ्य देने पर पहले 2500 रुपये जुर्माना था अब 10 हजार रुपये होगा.
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बिना बीमा वाहन चलाने पर भी जुर्माना
सरकार की लिखित अनुमति के बिना रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार तो दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वाहन चालक को देना होगा. शांत क्षेत्र में हार्न प्रयोग करने पर पहली बार में एक हजार तो दूसरी बार में दो हजार जुर्माना होगा. बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार चार हजार रुपये जुर्माना होगा.
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