किसानों के लिए फायदेमंद है 'Kisan Mandhan Yojana'; सरकार हर महीने देती है 3000 रुपये पेंशन, आपने किया अप्लाई?

PM Kisan Mandhan Yojana: योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी किसान को प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलने लग जाएगी. अब स्कीम में जुड़ने के लिए 18 से 40 साल का होना क्यों जरूरी है और कैसे 3000 रुपये के लिए अप्लाई करना है, ये समझिए

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Feb 16, 2024, 12:17 PM IST
  • 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक योगदान करना होगा
  • 60 वर्ष के होने पर पाएं 3000 रुपये हर महीने
किसानों के लिए फायदेमंद है 'Kisan Mandhan Yojana'; सरकार हर महीने देती है 3000 रुपये पेंशन, आपने किया अप्लाई?

PM Kisan Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) एक सरकारी योजना है जो बुजुर्गों की सुरक्षा और छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है. पीएम किसान मानधन वेबसाइट के अनुसार, '2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है और जिनके नाम 01.08.2019 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हैं, वे योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं.'

दरअसल, योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी किसान को प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलने लग जाएगी. अब स्कीम में जुड़ने के लिए 18 से 40 साल का होना क्यों जरूरी है और कैसे 3000 रुपये के लिए अप्लाई करना है, ये हम नीचे बताएंगे.

वहीं, यदि किसी किसान की मृत्यु भी हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पति की पेंशन के रूप में 50% तक पेंशन मिलती रहेगी. यानी 3000 रुपये के बदले पति के जाने के बाद पत्नी को 1500 रुपये पेंशन मिलेगी.

योजना के तहत 3000 रुपये कैसे मिलेंगे?
-योजना की परिपक्वता पर व्यक्ति 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा.

-60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, 18 से 40 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों को 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक योगदान करना होगा.

-आवेदक 60 वर्ष का होने के बाद पेंशन राशि के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है. फिर प्रत्येक माह व्यक्ति के पेंशन खाते में एक निर्धारित पेंशन राशि जमा की जाने लगेगी.

पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, योजना के लिए पंजीकरण करने को लेकर नीचे चरण-दर-चरण जानकारी दी गई है.

चरण 1: योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र SMFs को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा.

चरण 2: नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं: आधार कार्ड: IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)

चरण 3: नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को दी जाएगी.

चरण 4: VLE प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तिथि दर्ज करेगा.

चरण 5: VLE बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा और नामांकित व्यक्ति का विवरण लिया जाएगा.

चरण 6: सिस्टम लाभार्थी की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वचालित गणना करेगा.

चरण 7: लाभार्थी VLE को पहली सदस्यता राशि नकद में भुगतान करेगा.

चरण 8: नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और उस पर लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे. VLE इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा.

चरण 9: एक यूनिक किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) उत्पन्न किया जाएगा और किसान कार्ड बना दिया जाएगा.

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