राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने में विदेशी हाथ होने का संदेह

राहुल गांधी पर गैर कानूनी रूप से एक लड़की को अपने कब्जे में रखने के आरोप वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बीच सीबीआई द्वारा किसी एक देश को अनुरोध पत्र भेजे जाने की संभावना है।

नई दिल्ली : राहुल गांधी पर गैर कानूनी रूप से एक लड़की को अपने कब्जे में रखने के आरोप वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बीच सीबीआई द्वारा किसी एक देश को अनुरोध पत्र भेजे जाने की संभावना है। इसमें राहुल की छवि को खराब करने की साजिश उस देश में रचे जाने की आशंका व्यक्त करते हुए कानूनी सहायता मांगी जा सकती है।
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने यह दावा किया है कि जिस ईमेल में कांग्रेस महासचिव और अन्य द्वारा एक लड़की को अपने कब्जे में रखने की बात कही गयी थी, उसका स्रोत किसी अन्य देश में है। संभावना है कि एजेंसी उस देश को न्यायिक अनुरोध भेजकर जांच में उसकी सहायता मांगेगी ताकि इस ईमेल के जरिये दोषियों का पता लगाया जा सके। सूत्रों ने संबद्ध देश के नाम का खुलासा नहीं किया। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि अनुरोध पत्र शीघ्र ही भेजे जाने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के खिलाफ एक याचिका को आज खारिज कर दिया और उनकी छवि को खराब करने के लिए 10 लाख रूपये का खर्चा भरने को कहा। याचिका दायर करने वाले सपा के पूर्व विधायक से पांच लाख रूपये का जुर्माना भरने को कहा गया है।
शीर्ष न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता एवं पूर्व सपा विधायक किशोर समरीते तथा याचिका दायर करने में शामिल अन्य लोगों की जांच की जाये। एजेंसी से इस मामले में छह माह के भीतर रपट सौंपने को कहा गया है। एजेंसी सूत्रों ने कहा कि समरीते ने यह याचिका ईमेल के आधार पर दायर की जो कुछ वेबसाइटों पर दी गयी खबरों पर आधारित हैं। (एजेंसी)

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