बैंकों ने दी चेतावनी! जल्दी निबटा लें ये जरूरी काम, वरना नहीं कर पाएंगे पैसों की लेन- देन
Advertisement
trendingNow1967762

बैंकों ने दी चेतावनी! जल्दी निबटा लें ये जरूरी काम, वरना नहीं कर पाएंगे पैसों की लेन- देन

PAN-Aadhaar : अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो सभी बैंक का कहना है कि 30 सितंबर 2021 के बाद आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा और आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. 

बैंकों ने दी चेतावनी! जल्दी निबटा लें ये जरूरी काम, वरना नहीं कर पाएंगे पैसों की लेन- देन

नई दिल्ली: PAN-Aadhaar Link: पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक कराने की तारीख नजदीक आ रही है. इसी बीच कई बड़े बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंकों ने अपने ग्राहकों को पैन-आधार लिंक करवाने की अपील की है. अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी कर लें. क्योंकि इसके बाद पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) की डेड लाइन आगे नहीं बढ़ेगी. बैंक ने साफ कहा है कि 30 सितंबर 2021 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका ट्रांजैक्शन रुक जाएगा. 

  1. 30 सितंबर के बाद इनवैलिड हो जाएगा PAN
  2. पैन कार्ड रद्द होने पर हो जाएगा बेकार 
  3. निष्क्रिय पैन होने पर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे

इनवैलिड हो जाएगा PAN

इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, अगर आपने इसे लिंक नहीं किया तो  इनकम टैक्स एक्ट (Income tax act) की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. और ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल भी नही कर सकेंगे. इसके साथ ही पैन निष्क्रिय होने की वजह से आप किसी भी तरह का पैसे का लेन- देन नहीं कर सकेंगे. 

ये भी पढ़ें- खुशखबरी! बढ़ सकती है Retirement की उम्र और Pension की रकम, जानिए क्या है सरकार की योजना

इन 5 बातों का रखें ध्यान

1. अल्फ़ान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करना आसान है.
2. दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं.
3. पैन-आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में अगर समस्या आ रही है तो आप एनएसडीएल (NSDL) और यूटीआईटीएसएल (UTITSL) के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service centre) से ऑफलाइन भी कर सकते हैं.
4. अगर आपने समय सीमा के अदंर ही पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar link) नहीं किया तो संभावना है कि आयकर विभाग (Income Tax Department) आपके PAN को 'निष्क्रिय' (Invalid) घोषित कर देगा.
5. इसका मतलब है कि आप इसके बाद ITR या बैंक खाते खोलने जैसे जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड का इस्तेंमाल नहीं कर पाएंगे.
6. इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत "इनऑपरेटिव" पैन का उपयोग करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है. पैन कार्ड की जानकारी भरते समय खास सावधानी बरतें. 10 अंकों के पैन नंबर (PAN Number) को बिल्कुल सावधानी से भरें.
7. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको भारी पेनाल्टी की तरफ भेज सकती है.
8. अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा.
9. पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता NRI पर लागू नहीं होती है. लेकिन,  एक NRI को कुछ वित्तीय लेनदेन करने के लिए आधार की जरूरत हो सकती है. और वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं. 

ये भी पढ़ें- UIDAI ने जारी किया विशेष अलर्ट! कहीं आपका Aadhaar Card फर्जी तो नहीं? ये रहा चेक करने का तरीका

पैन कार्ड रद्द होने पर हो जाएगा बेकार 

पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया तो जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का इस्तेमाल किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में पैनधारक को 10000 रुपए जुर्माना भरना होगा. और इतना ही नहीं, अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है.

बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढने के लिए यहां क्लिक करें 

LIVE TV

Trending news