PAN से आधार को जोड़ने की समय-सीमा बढ़ी, नहीं किया तो फंसेगा आपका रिटर्न
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PAN से आधार को जोड़ने की समय-सीमा बढ़ी, नहीं किया तो फंसेगा आपका रिटर्न

PAN को आधार से लिंक करने की नियत तारीख को बढ़ा दिया गया है.

पैन और आधार कार्ड के लिंक के बिना आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली: स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की नियत तारीख को अगले साल की 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है. पहले यह यह समय सीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी. आयकर विभाग (IT) ने सोमवार को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 AA की उपधारा 2 के तहत यह आदेश जारी किया है.

ऐसे कर सकते हैं पैन और आधार को लिंक
- सबसे पहले आपको आयर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर क्लिक करना होगा.
- वेबसाइट पर जाकर क्लिक करने के बाद आपको साइड में एक लाल रंग का क्लिक दिखेगा, दिस पर 'लिंक आधार' लिखा होगा.
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. लॉगिंन करने के बाद आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा.
- लॉगिन करते के साथ ही आप ऊपर दिख रही प्रोफाइल सेटिंग को खोलिए और आधार कार्ड लिंक करने के ऑप्शन पर जाइए.
- ऑप्शन खुलने के बाद आपको दिए गए सेक्शन में आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना है, जिसको भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.

एक SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
अगर आपको वेबसाइट में आधार और पैन को लिंक कराने में कोई दिक्कत हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल से एक एसएमएस के जरिए भी ये काम कर सकते है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक कराया जा सकता है.

केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत आधार को भी लागू किया गया था. आईटी विभाग ने यह जानकारी दी कि बायोमेट्रिक आईडी के जरिए ही आईटी रिटर्न्स भरा जा सकता है और उसी के जरिए पैन नंबर भी दिया जाएगा.  जानकारों का कहना है कि जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनका आयकर रिफंड मुश्किल में फंस सकता है.

नहीं जोड़ने पर होंगी ये परेशानियां
-ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
-आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है

कंफर्मेशन देना होगा
आयकर विभाग के अनुसार, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कंफर्मेशन देना होगा. जो लोग नहीं जानते कि उनका पैन उनके आधार कार्ड से जुड़ा है कि नहीं, उन्हें सिर्फ इतना करना है कि वे जा कर वेबसाइट से चेक कर लें.

सुप्रीम कोर्ट ने आधार को दी संवैधानिक मान्यता
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो आयकर विभाग की नीतियों को बनाता और लागू करता है, वह इस प्रक्रिया की देखरेख कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सिंतबर में आधार कार्ड को संवैधानिक वैधता दी है.

यूनिक आईडेनटिफिकेशन ऑथरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आधार कार्ड जारी किया जाता है. यह उन्हीं लोगों को मिलता है जो भारतीय नागरिकता रखते हैं. इसके अलावा आईटी विभाग वैसे किसी व्यक्ति, समूह या संगठन को 10 अंकों का पैन नंबर जारी करता है जिसके जरिए आयकर भरने और उस पर मिलने वाली लाभों का सारा काम होता है.

 

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