ITR Filing: जो व्यक्ति 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहेंगे उनको आईटीआर देर से दाखिल करने का शुल्क देना होगा. इसके अलावा पेनेल्टी के दौर पर ब्याज भी लगेगा और टैक्स रिफंड में भी देरी होगी. ऐसे में समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना काफी जरूरी है.
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Income Tax Return Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) 2023 दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. आईटीआर दाखिल करना उन लोगों को काफी जरूरी है, जिनकी इनकम टैक्सेबल है. वहीं इनकम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स स्लैब भी बनाई है, जिसके अनुसार लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. हालांकि 31 जुलाई तक अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएं तो कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है और जुर्माना भी लग सकता है.
इनकम टैक्स रिटर्न
जो व्यक्ति 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहेंगे उनको आईटीआर देर से दाखिल करने का शुल्क देना होगा. इसके अलावा पेनेल्टी के दौर पर ब्याज भी लगेगा और टैक्स रिफंड में भी देरी होगी. ऐसे में समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना काफी जरूरी है. अगर समय पर इनकम टैक्स रिफंड दाखिल नहीं करते हैं तो नीचे दी गई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
आईटीआर देर से दाखिल करने का शुल्क
जो लोग 31 जुलाई 2023 की समय सीमा चूक गए हैं वे विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. टैक्सपेयर्स को देर से फाइलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा. वार्षिक आय के आधार पर देर से दाखिल करने का शुल्क अलग-अलग होता है. ऐसे व्यक्ति के लिए जिनकी वित्तीय वर्ष में कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, यह 1000 रुपये है. वहीं जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है उनके लिए यह 5000 रुपये है.
दंडात्मक ब्याज
विलंब शुल्क के अलावा, जो टैक्सपेयर्स विलंबित आईटीआर का विकल्प चुनते हैं, उन्हें देय टैक्स राशि पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है. आयकर अधिनियम के अनुसार ब्याज दर एक प्रतिशत प्रति माह है.
टैक्स रिफंड में देरी
अगर कोई टैक्स पहले ही काट लिया गया है तो टैक्स रिफंड के लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी है. देर से आईटीआर दाखिल करने पर रिफंड में भी देरी होगी.