Motor Vehicle Act 2019: गुजरात सरकार ने घटाया जुर्माना, जानें अब कितना लगेगा
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Motor Vehicle Act 2019: गुजरात सरकार ने घटाया जुर्माना, जानें अब कितना लगेगा

राज्य सरकार का नियम 16 सितंबर से लागू हो रहा है. ट्रिपल राइडर को 1000 रूपये जुर्माने के बजाय केवल 100 रुपया दंड  भरना होगा.

Motor Vehicle Act 2019: गुजरात सरकार ने घटाया जुर्माना, जानें अब कितना लगेगा

ब्रिजेश, नई दिल्ली: नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act 2019) लागू होने के बाद चालान की राशि बहुत बढ़ गई है. चालान की राशि 10-20 गुना तक बढ़ा दी गी है. सरकार के इस फैसले की आलोचना भी की जा रही है. ऐसे में लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने वाहन चालकों को राहत देने वाला मोटर-व्हीकल बिल लागू किया है. राज्य सरकार ने चालान की राशि कम करने की घोषणा की है. सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि पहली बार बिना लाइसेंस, आरसी बुक, पीयूसी, बीमा जैसे दस्तावेजों के मामले में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाए. दूसरी बार गलती दोहराने पर 1500  रुपये के बजाय  1000 रूपये जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है. 

ठीक उसी तरह नो पार्किंग में पार्किंग, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, कांच पर डार्क फिल्म लगाने पर  भी यही नियम लागु होगा. हेलमेट नहीं पहनने पर  1000 रुपये के जुर्माने के प्रावधान के बजाय राज्य सरकार ने 500 रुपये का जुर्माना रखा है. कार चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपया जुर्माना लगना चाहिए, जिसे घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है.

राज्य सरकार का नियम 16 सितंबर से लागू हो रहा है. ट्रिपल राइडर को 1000 रूपये जुर्माने के बजाय केवल 100 रुपया दंड  भरना होगा. ओवर स्पीडिंग के मामले में 2000 की जगह 1500 जुर्माना लगेगा. बिना पंजीकरण के वाहन चलाने पर 5000 रुपये से फाइन घटाकर 1000-3000 रुपये कर दिया गया है. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माने की राशि 5000 रुपया है जिसे घटाकर दो पहिया वाहन के लिए 1000 रूपये, तीन पहिया वाहन के लिए 2000 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 3000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है.

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