Mera Pani Meri Virasat Yojana: किसानों के खाते में अब आएंगे 7000 रुपये, 31 जुलाई तक करा लें रजिस्ट्रेशन, ये रहा प्रोसेस
Advertisement
trendingNow1946133

Mera Pani Meri Virasat Yojana: किसानों के खाते में अब आएंगे 7000 रुपये, 31 जुलाई तक करा लें रजिस्ट्रेशन, ये रहा प्रोसेस

Mera Pani Meri Virasat Yojana: हरियाणा सरकार अपने राज्य के किसानों को 7000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी. यह मदद 'मेरा पानी मेरी विरासत योजना' के तहत दी जाएगी.

 

Mera Pani Meri Virasat Yojana

नई दिल्ली: किसानों के लिए खुशखबरी है. सरकार किसानों के फायदे के लिए और आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. केंद्र सरकार (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के साथ-साथ राज्य सरकार (State Government) भी किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. अब राज्य सरकार किसानों को 7000 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है. आइये जानते हैं इसके बारे में.

  1. राज्य सरकार दे रही है किसानों को आर्थिक मदद
  2. किसानों के खाते में जल्द पहुंचेंगे 7000 रुपये
  3. 31 जुलाई तक करा लें रजिस्ट्रेशन

राज्य सरकार दे रही है किसानों को आर्थिक मदद 

हरियाणा सरकार अपने राज्य के किसानों को 7000 रुपये का आर्थिक सहायता दे रही है. किसानों को खेती के लिए जरूरत से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और देश में लगातार पानी का लेवल गिरता जा रहा है. इसलिए हरियाणा सरकार ने इस खास योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम 'मेरा पानी मेरी विरासत' (Mera Pani Meri Virasat Yojana) योजना है. आपको बता दें कि इसमें आप 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- Petrol पंप पर नहीं होंगे ठगी का शिकार, जान लें ये जरूरी नियम; गड़बड़ी करने वालों पर गिरेगी गाज

योजना के कई लाभ 

इस योजना के तहत किसानों को मक्का, अरहर, उड़द, कपास, बाजरा, तिल और बेसन मूंग (बैसाखी मूंग) जैसी फसलों की खेती के लिए 7000 प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी. भूजल स्तर को बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई पर 80% अनुदान भी मिलेगा.

जल्दी करें आवेदन मिलेंगे 7000 

इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा लें. इसके तहत किसानों को 7000 रुपये का आर्थिक मदद मिलेगा. इस स्कीम को राज्य सरकार की ओर से 6 मई को शुरू किया गया था. बता दें सिर्फ हरियाणा के किसानों को ही इस स्कीम का फायदा मिलेगा.

ये भी पढ़ें- क्या Cadbury की चॉकलेट में Beef होता है? आखिरकार Company को बतानी पड़ी सच्चाई

लाभार्थी के लिए नियम और शर्तें 

1- लाभार्थी को हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
2- 50 हार्टज पॉवर के इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करने वाले किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
3- किसानों को अपने पिछ्ले साल के धान उत्पादन के 50 प्रतिशत हिस्से में विविधता लानी होगी.
4- किसान के पास आधार नंबर से लिंक्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है.

लॉगइन का तरीका 

इस योजना में अप्लाई करके लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट http://117.240.196.237/CDP_Admin/UserLogin.aspx पर जाएं. इसके बाद में अपना यूजरनेम पासवर्ड डालें. अब दिया गया कैप्चा डालकर लॉगइन करें.

ये भी पढ़ें- जानें क्यों बढ़ रहा Petrol-Diesel का भाव? सरकारी खजाने में आए 3.35 लाख करोड़

ये नंबर्स कर लें सेव

टोल फ्री नंबर - 1800-180-2117
एड्रेस - Agriculture and Farmers Welfare Department Krishi Bhawan, Sector 21, Panchkula
ईमेल आईडी - agriharyana2009[at]gmail[dot]com, psfcagrihry[at]gmail[dot]com
टेली फोन नंबर - 0172-2571553, 2571544
फैक्स नंबर - 0172-2563242
किसान कॉल सेंटर - 18001801551

बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

LIVE TV

Trending news