रिजर्व बैंक ने धन शोधन रोधी (एएमल) मानकों और ग्राहक को जानो (केवाईसी) पर दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और कोटक मंहिद्रा बैंक सभी पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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मुंबई: रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत सात बैंकों पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. आरबीआई ने इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1.5-1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पूंजी के अंतिम उपयोग पर निगरानी, अन्य बैंकों के साथ जानकारी साझा करने, धोखाधड़ी के बारे में सूचना और वर्गीकरण और खातों के पुनर्गठन जैसे विभिन्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के चलते यह जुर्माना लगाया गया है.
इन्हीं नियमों का उल्लंघन करने पर आंध्रा बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने धन शोधन रोधी (एएमल) मानकों और ग्राहक को जानो (केवाईसी) पर दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और कोटक मंहिद्रा बैंक सभी पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
(इनपुट भाषा से)