यूपी: शराब की दुकानों के लाइसेंस रिन्यू करने के लिए 21 जनवरी तक आवेदन
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यूपी: शराब की दुकानों के लाइसेंस रिन्यू करने के लिए 21 जनवरी तक आवेदन

शुरू में 50 प्रतिशत लाइसेंस फीस ही जमा करनी है. बाकी लाइसेंस फीस 28 फरवरी तक जमा करनी होगी. 

फाइल फोटो.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानों के वर्ष 2019-20 के लिए व्यवस्थापन (मैनेजमेंट) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस वर्ष देशी शराब के एमजीक्यू (कोटा) से 6 प्रतिशत अधिक देशी मदिरा उठाने वाले, बियर के उपभोग में 30 प्रतिशत की वृद्धि एवं विदेशी मदिरा के राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों की दुकानों का नवीनीकरण किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है. 

प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी ने आईपीएन को बताया कि नवीनीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुज्ञापियों को 31 जनवरी, 2019 तक का समय भी प्रदान किया गया है. नवीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2020-21 में नवीनीकरण की शर्तों में अत्यधिक शिथिलता प्रदान की गई है. अवस्थी ने बताया कि पारदर्शिता के लिए 16 जनवरी से नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के तहत शुरू की जा चुकी है. नवीनीकरण के लिए आवेदन 21 जनवरी तक किये जा सकते हैं. शुरू में 50 प्रतिशत लाइसेंस फीस ही जमा करनी है. शेष लाइसेंस फीस 28 फरवरी तक जमा करनी होगी. उन्होंने बताया कि नवीनीकरण कराने के इच्छुक आवेदकों को नया हैसियत प्रमाण-पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है. इसी के साथ दुकानों को खुले रखने का समय भी दो घंटे बढ़ाया गया है. 

प्रमुख सचिव आबकारी ने बताया कि नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी द्वारा 9 फरवरी से शुरू होगा. ई-लाटरी में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदक धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट स्कैन करके अपलोड कर सकेंगे. इसके अलावा प्रतिभूति राशि अब राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा की जा सकेगी, जिस पर अनुज्ञापी को ब्याज का अर्जन भी होगा. 

(इनपुट-आईएएनएस)

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