आरकॉम मामले में NCLT की एसबीआई को कड़ी फटकार, कहा- आपने केवल सपने दिखाए
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आरकॉम मामले में NCLT की एसबीआई को कड़ी फटकार, कहा- आपने केवल सपने दिखाए

नेशनल कंपनी लॉ अपेलिट ट्रिब्यूनल (NCLT) ने कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) के प्रमुख कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) समेत अन्य वित्तीय संस्थानों की खिंचाई की.

आरकॉम मामले में NCLT की एसबीआई को कड़ी फटकार, कहा- आपने केवल सपने दिखाए

नई दिल्ली : नेशनल कंपनी लॉ अपेलिट ट्रिब्यूनल (NCLT) ने कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) के प्रमुख कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) समेत अन्य वित्तीय संस्थानों की खिंचाई की. ट्रिब्यूनल ने कहा कि बैंकों ने टेलीकॉम कंपनी की संपत्ति रिलायंस जियो को बेचकर 37 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने का गलत अहसास कराया. चेयरमैन न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने रिलायंस कम्युनिकेशन को कर्ज देने वाले बैंकों खासकर एसबीआई को फटकार लगाई और पूछा कि इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.

37 हजार करोड़ की वसूली के सपने दिखाए
पीठ ने कहा, 'आपने जो बातें कही, उसे पूरा करने में विफल रहे. संयुक्त कर्जदाता समूह विफल रहा है. कोई बिक्री नहीं हुई.' पीठ ने यह भी कहा कि कर्जदाताओं ने संपत्ति को बेचकर करीब 37 हजार करोड़ रुपये की वसूली को लेकर एनसीएलएटी को सपने दिखाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि आपने आरकॉम के साथ बैठकर तालियां बजायी और दावा किया कि आप रिलायंस जियो को संपत्ति बेचकर करीब 37,000 करोड़ जुटा लेंगे. पहले आपने प्रतिदिन करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही थी.'

अब 260 करोड़ की वसूली की तैयारी
एनसीएलटी ने कहा कि संपत्ति बिक्री से राशि प्राप्त करने में विफल रहने के बाद कर्जदाता अब कंपनी को आयकर रिफंड से प्राप्त 260 करोड़ रुपये की वसूली में लगे हैं. एनसीएलएटी आरकॉम की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उस पर 4 फरवरी को लगाई गई रोक को हटाने का आग्रह किया गया है. हालांकि, उसके कर्जदाता एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये देने के लिए आयकर रिफंड जारी करने की अर्जी का विरोध कर रहे हैं. ट्रिब्यूनल ने कर्जदाताओं से पूछा कि आखिर सुप्रीम के आदेश के तहत क्यों नहीं आयकर रिफंड जारी करने के निर्देश दिये जाने चाहिए. एनसीएलएटी ने सभी कर्जदाताओं से इस बारे में दो पेज का जवाब देने के लिए कहा.

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