माल्या को फिर लगा झटका, हाईकोर्ट ने इस कंपनी के भुगतान का निर्देश दिया
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माल्या को फिर लगा झटका, हाईकोर्ट ने इस कंपनी के भुगतान का निर्देश दिया

ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को एक और झटका देते हुए उसे ब्रिटेन की प्रमुख शराब कंपनी डियाजियो को 13.50 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

माल्या को फिर लगा झटका, हाईकोर्ट ने इस कंपनी के भुगतान का निर्देश दिया

लंदन : ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को एक और झटका देते हुए उसे ब्रिटेन की प्रमुख शराब कंपनी डियाजियो को 13.50 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया है. शराब कंपनी डियाजियो माल्या से 17.5 करोड़ डॉलर के वसूली का दावा कर रही है. ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की और डियाजियो के दावे के एक हिस्से को मान लिया.

डियाजियो की माल्या परिवार पर देनदारी बाकी
न्यायमूर्ति रोबिन नॉलेज की पीठ के समक्ष डियाजियो की ओर से दावा किया गया कि माल्या, उसके बेटे सिद्धार्थ और माल्या परिवार से जुड़ी दो कंपनियों पर उसकी देनदारी बनती है. उसका दावा है कि यह देनदारी उस समय की है जब उसने माल्या की यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड (यूएसएल) में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था.

चार करोड़ डॉलर की देनदारी सीधे माल्या पर
ब्रिटेन की कंपनी ने कहा कि चार करोड़ डॉलर की देनदारी सीधे माल्या पर बनती है जो उन्हें अधिग्रहीत कंपनी के प्रबंधन से नाता तोड़ने के लिए दिया गया था. बाकी बकाया माल्या के बेटे सिद्धार्थ और कंपनी वाट्सन लिमिटेड से वसूलने का दावा है. यह कंपनी माल्या के पारिवारिक न्यास कांटिनेंटल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज लि (सीएएसएल) के नियंत्रण में है.

इससे पहले माल्या ने एक होम लोन को लेकर स्विट्जरलैंड के बैंक यूबीएस के साथ कानूनी विवाद का समाधान किया था. बैंक ने माल्या को लंदन के एक महंगे इलाके में एक रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए लिए गए कर्ज के भुगतान के लिये अगले साल अप्रैल तक का समय दिया है. बैंक ने 2.04 करोड़ पाउंड कर्ज का भुगतान नहीं करने को लेकर माल्या (63) के भव्य कार्नवाल टेरेस अपार्टमेंट को कब्जे में लेने के लिये कदम उठाया था.

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