Intersting Facts About Pakistan: भारत में शादी की उम्र 21 (लड़का) और 18(लड़की) वर्ष है. लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने साल में लड़कियों की शादी हो जाती है? इसका जवाब आपको जरूर हैरान कर देगा. आइये जानते हैं.
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पाकिस्तान में, विवाह के लिए कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 18 वर्ष है, लेकिन महिलाओं के लिए केवल 16 वर्ष है. भले ही अंतरराष्ट्रीय मानक दोनों पुरुष और महिला के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष को मान्यता देते हैं. लेकिन पाकिस्तान इसका पालन नहीं करता है. पाकिस्तान की ऐसी बहुत बड़ी आबादी है, जो अपनी बेटी की शादी 16 से भी कम उम्र में कर देती है. सिंध प्रांत ने साल 2013 में लड़के और लड़कियों दोनों के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष करने का कानून पारित करके प्रगति की, लेकिन यह परिवर्तन पूरे देश में लागू नहीं हुआ.
शायद यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान में बाल विवाह की दर दुनिया भर में सबसे ज्यादा है. रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में लगभग 30% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है. यूनिसेफ के आंकड़ों से पता चलता है कि पाकिस्तान में 18.9 मिलियन लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले और 4.6 मिलियन लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है.
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ये प्रॉबलम दरअसल पीढी दर पीढी चली आ रही है. खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान जैसे क्षेत्रों में यह बहुत आम बात है.
इस कम उम्र में किशोरियों की शादी करने को लेकर वहां के कार्यकर्ताओं ने सरकार से गुहार लगाई और गुजारिश कि देश में बाल विवाह को रोकने के लिए सख्त कदम उठाई जाए और कठोर दंड लागू किए जाएं.
खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में हाल ही में एक हैरान करने वाली घटना हुई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यहां 12 साल की लड़की की शादी 72 साल के पुरुष से कराने की कोशिश की जा रही थी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. निकाह (विवाह अनुबंध) होने से पहले अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया. लड़की के पिता आलम सैयद ने अपनी बेटी को 500,000 पाकिस्तानी रुपये में बुजुर्ग दूल्हे हबीब खान को बेच दिया था. हबीब खान को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि लडकी का पिता आलम सैयद भागने में सफल रहा.