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सुप्रीम कोर्ट ने Saridon को दी 'सिरदर्द' से राहत, बैन लिस्ट से हुआ बाहर

सितंबर 2018 में सरकार ने 328 दवाओं को बैन लिस्ट में डाल दिया था.

मरीजों के लिए इन दवाओं को रिस्की माना गया था. (फाइल)
मरीजों के लिए इन दवाओं को रिस्की माना गया था. (फाइल)

नई दिल्ली: दवा बनाने वाली कंपनी पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दर्द निवारक टैबलेट सेरिडॉन को प्रतिबंधित दवाओं (एफडीसी) की सूची से बाहर निकाल दिया है. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि शीर्ष न्यायालय ने सेरिडॉन के पक्ष में फैसला सुनाया है. कंपनी ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2018 में पिरामल के सेरिडॉन पर  रोक लगा दी थी जिससे उसे इस एफडीसी के विनिर्माण, वितरण और बिक्री को जारी रखने की स्वीकृति मिली.’’ 

कंपनी की कार्यकारी निदेशक नंदिनी पिरामल ने न्यायालय के आदेश पर कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के आदेश से खुश हैं. यह भारतीय उपभोक्ताओं की विशिष्ट जरूरतों के लिये प्रभावी तथा सुरक्षित चिकित्सा समाधान मुहैया कराने की हमारी प्रतिबद्धता को साबित करता है. हमें भरोसा है कि कानून हमारे पक्ष में रहेगा.’’सरकार ने पिछले साल सितंबर में सेरिडॉन समेत 328 एफडीसी को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया था.

(इनपुट-भाषा)

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