संजीव भट की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
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संजीव भट की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने कहा कि 24 मई को इसी तरह की एक याचिका पर तीन न्यायाधीशों की पीठ पहले ही आदेश दे चुकी है और ऐसी स्थिति में वह याचिका पर विचार नहीं कर सकती.

बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट.

नई दिल्ली: बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. लिहाजा अब गवाहों को समन जारी करना ठीक नही होगा. गुजरात की निचली अदालत जामनगर 20 जून को फैसला सुनाएगी. 

दरअसल, बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. तीन दशक पुराने हिरासत में मौत के एक मामले में सुनवाई के दौरान पूछताछ के लिए कुछ अतिरिक्त गवाहों को बुलाने के भट्ट के अनुरोध को हाईकोर्ट खारिज कर दिया था. 1989 में एक आरोपी की भट्ट की हिरासत में मौत हुई थी.

न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने कहा कि 24 मई को इसी तरह की एक याचिका पर तीन न्यायाधीशों की पीठ पहले ही आदेश दे चुकी है और ऐसी स्थिति में वह याचिका पर विचार नहीं कर सकती.

गुजरात सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह ने पीठ से कहा कि 1989 के हिरासत में मौत के इस मामले में अंतिम बहस पूरी हो चुकी है और निचली अदालत ने कहा है कि इस मामले में 20 जून को फैसला सुनाया जायेगा.

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