बिलकिस केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 सप्ताह में 6 पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें सरकार
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बिलकिस केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 सप्ताह में 6 पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें सरकार

इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली : 2002 के गुजरात के बिलकिस बानो रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि वो 2 हफ्ते में एक आईपीएस अधिकारी समेत 6 पुलिसवालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें. इन सभी पुलिसवालों पर रेप केस की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप है.

दरअसल, बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर उचित मुआवजा की मांग की थी. इस मांग पर गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो को 5 लाख का मुआवजा देने की पेशकश की है, जिसे बिलकिस बानो ने ठुकरा दिया है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मुआवज़े की रक़म को बढ़ाने वाली याचिका पर जवाब मांगा था.बिलकिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से उस याचिका पर भी जवाब दाखिल करने को कहा था कि इस केस में दोषी पुलिसवालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है?

इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा था कि आप गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी दे. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुआवज़े की रकम को बढ़ाने के लिएदाखिल की गई याचिका में दोषियों को पक्ष क्यों बनाया गया है. कोर्ट ने कहा था कि मुआवजा सरकार को देना है. 

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बताने को कहा था कि दोषी पुलिस वालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सवाल उठाया था कि केस में सजायाफ्ता पुलिसवाले व डॉक्टर काम कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से इस संबंध में पूछा था कि दोषी पुलिसवालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, इस बात की जानकारी दें.

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