केरल नन रेप केस: आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत अवधि बढ़ी
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केरल नन रेप केस: आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत अवधि बढ़ी

पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत अवधि अदालत ने शनिवार को छह जनवरी, 2020 तक के लिए बढ़ा दी.

अतरिक्त सत्र अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी बिशप फ्रैंको मौजूद थे  (फाइल फोटो - ANI)

कोट्टायम (केरला): केरल ( Kerala) की एक नन ( Nun) के साथ 2014 से 2016 के बीच दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में जालंधर के पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल (Bishop Franco Mulakkal) की जमानत अवधि यहां की एक अदालत ने शनिवार को छह जनवरी, 2020 तक के लिए बढ़ा दी. अतरिक्त सत्र अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी बिशप फ्रैंको मौजूद थे. इससे पहले वह एक पास के चर्च में प्रार्थना करने के लिए गए थे.

मुलक्कल को 21 सितंबर, 2018 को दुष्कर्म के आरोप के बाद गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, उन्हें 16 अक्टूबर, 2018 को जमानत मिल गई थी. केरल पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में 14,00 पन्नों की चार्जशीट दायर की है.

उम्मीद की जा रही है कि छह जनवरी से मामले की सुनवाई शुरू होगी. चार्जशीट में 83 गवाहों के नाम हैं. सिरो-मालाबार कैथोलिक चर्च के प्रमुख मार जॉर्ज एलेनचेरी, तीन बिशप, 11 पादरी और कई ननों के नाम इसमें शामिल हैं.

मामला प्रकाश में आने के बाद से मुलक्कल को जालंधर डायोसिस के हेड पद से हटा दिया गया था.

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