अगस्ता वेस्टलैंड: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल और सीबीआई को भेजा नोटिस
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अगस्ता वेस्टलैंड: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल और सीबीआई को भेजा नोटिस

मिशेल को पिछले साल 22 दिसंबर को दुबई से प्रत्यर्पण संधि के तहत गिरफ्तार किया गया था. 

फाइल फोटो- PTI

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.दरअसल, निचली अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल को जेल में 15 मिनट फोन कॉल करने की इजाजत दी थी, जिसके खिलाफ तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.याचिका में जेल प्रशासन ने कहा है कि यह जेल मेनुअल के खिलाफ है.दरअसल, मिशेल पर आरोप है कि उसने अपने दो और साथियों के साथ मिलकर यह आपराधिक षडयंत्र रचा. मिशेल के साथ इस मामले में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल रहे हैं.

ईडी को जांच में पता चला था कि मिशेल अपनी दुबई की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज के माध्यम से दिल्ली की एक कंपनी को शामिल करके अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत ली.आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने डील फाइनल कराने के लिए क्रिश्चियन को करीब 350 करोड़ रुपये सौंपे थे, जो भारतीय राजनेताओं, एयरफोर्स के अफसरों और नौकरशाहों को देने थे.क्रिश्चियन ने घूस की रकम ट्रांसफर करने के लिए दो कंपनियों ग्लोबल सर्विसेज एफजेडई, दुबई और ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स सर्विसेज, लंदन का इस्तेमाल किया था.

आपको बता दें कि मिशेल को पिछले साल 22 दिसंबर को दुबई से प्रत्यर्पण संधि के तहत गिरफ्तार किया गया था.ईडी ने 5 जनवरी को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.मिशेल ईडी और सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किए गए अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के तीन आरोपियों में से एक है, उसके अलवा इस सौदे में दो अन्य बिचौलिए गुइदो हाश्के और कार्लो गेरेसा थे.

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