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नई दिल्लीः देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान को लेकर आज गुरुवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. डीसीजीआई ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कोवैक्सीन और कविशील्ड वैक्सीन प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पताल खरीद सकेंगे. वैक्सीन की बिक्री मेडिकल स्टोर पर नहीं होगी. वैक्सीन की बिक्री को लेकर कुछ नियम भी तय किए गए हैं.
वैक्सीन को लेकर इस फैसले से सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है. कुछ लोगों ने इस फैसले को कोविड के खिलाफ जारी अभियान के लिए महत्वपूर्ण बताया है. निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स तक वैक्सीन की पहुंच बढ़ने के बाद टीकाकरण अभियान से जुड़े सरकारी तंत्र और कर्मचारियों का बोझ जरूर घटेगा.
#COVID19 | The vaccines will not be available in medical stores. The hospitals and clinics can purchase the vaccines. Vaccination data has to be submitted to DCGI every six months. Data to be updated on CoWIN app also.
— ANI (@ANI) January 27, 2022
बता दें कि वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ऑथराइजेशन में 15 दिन में सेफ्टी डाटा डीसीजीआई को देना होता है. अब इस समय अवधि को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है. साथ ही, कोविन पर इसकी जानकारी भी देनी होगी.
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इससे पहले कोरोना वैक्सीन के लिए कंडीशनल मार्केट अप्रूवल अमेरिका और ब्रिटेन ने दिया था. अमेरिका में फाइजर और ब्रिटेन में एस्ट्रेजनेका को कंडीशनल मार्केट अप्रूवल पहले ही मिल चुका है.
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