मोहम्मद सलाम और अली ने गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर खेत में छिपाया था शव, कोर्ट ने सुनाई आजीवन जेल की सजा
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मोहम्मद सलाम और अली ने गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर खेत में छिपाया था शव, कोर्ट ने सुनाई आजीवन जेल की सजा

Katihar News: कटिहार व्यवहार न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट की तरफ से पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया है. कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या कर शव को छुपाने के आरोप को सही पाया और दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

कटिहार कोर्ट (File Photo)

Katihar: कटिहार कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या के दोषी मोहम्मद सलाम और मोहम्मद अली आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. जिला अदालत के चतुर्थ अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम ने दोषियों को सजा सुनाया है. दरअसल, गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर उसके शव को खेत में छुपाने से संबंधित सेशन ट्रायल नं०-186/21 की विचारण के बाद मामले में लिप्त आरोपी क्रमशः मोहम्मद सलाम और मोहम्मद अली पर दोष साबित हो गया. इसके कोर्ट ने सिद्धदोष अभियोग में सश्रम आजीवन कारावास और दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

न्यायाधीश अनिल कुमार राम ने आरोपी द्वारा अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त नौ महीने की कैद भी मुकर्रर किया है. सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को मंडल कारागार भेज दिया गया.

बता दें कि घटना को लेकर मृतिका के पिता हमीदुल उर्फ चामेदुल जो ग्राम पहाड़पुर, बारसोई निवासी है. उन्होंने बारसोई थाना केस संख्या- 21/21 दर्ज कर पुलिस को बयान दिया था कि उसके ग्रामीण मो. सलाम का उनकी मृतक बेटी से एक वर्ष से प्रेम संबंध चला आ रहा था और जब मृतिका गर्भवती हो गई तो इसकी जानकारी वादी पिता को लगी. तब आरोपी प्रेमी मो. सलाम दिल्ली चला गया. 

उन्होंने पुलिस को बताया था कि मो.सलाम को अली ने जब सूचना दिया तो आरोपी सलाम ने वादी की पुत्री से विवाह करने की बात कहा और जब सलाम बारसोई आया तो अली के कहने पर 13 फरवरी 21 को शाम पांच बजे मृतिका की भाभी ने उसे मो. सलाम के हवाले कर दिया जो उसे अपने साथ रखने की बात कह कर ले गया. लेकिन दुसरे दिन खेत में शव होने की हल्ला सुनकर जब वादी खेत की ओर गया तो खेत में अपनी पुत्री को मृत अवस्था में पाया, जिसके शरीर पर जख्म के निशान थे. वादी पिता ने दोनों आरोपियों पर उनकी पुत्री को मारपीट कर जख्मी कर हत्या करने और शव को छुपाने की आरोप लगाया.

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अदालत में विचरण के दौरान अपार लोक अभियोजक प्रमोद यादव ने नौ साक्षी पेश कर मामले की पुष्टि करायी. जिसका प्रति परीक्षण बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने किया. न्यायाधीश ने हत्या करने और शव को छुपाने के दो अभियोग में आरोपियों को दोषी पाकर यह सजा सुनाई.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

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