‘कारवां’ के खिलाफ अजीत डोभाल के बेटे की मानहानि याचिका पर सुनवाई 30 जनवरी को
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‘कारवां’ के खिलाफ अजीत डोभाल के बेटे की मानहानि याचिका पर सुनवाई 30 जनवरी को

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने ‘द कारवां’ के खिलाफ मामले में सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की.

राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित रूप से मानहानिपूर्ण लेख प्रकाशित करने पर एक समाचार पत्रिका के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर मंगलवार को संज्ञान लिया. अदालत इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई करेगी.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने ‘द कारवां’ के खिलाफ मामले में सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की. अगली तारीख पर विवेक द्वारा बताए गए गवाहों के बयान दर्ज होंगे. विवेक के अलावा, दो अन्य गवाह उनके दोस्त निखिल कपूर तथा कारोबारी साथी अमित शर्मा हैं.

विवेक डोभाल पत्रिका, लेख के लेखक कौशल श्रॉफ और कांग्रेसी नेता जयराम रमेश के खिलाफ अदालत पहुंचे हैं. रमेश ने 17 जनवरी को संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके लेख में लिखे ‘‘बेबुनियाद और मनगढंत तथ्यों’’ को दोहराया था.

‘द कारवां’ ने 16 जनवरी को अपनी ऑनलाइन पत्रिका में ‘द डी कंपनीज’ शीर्षक से खबर दी थी जिसमें कहा गया था कि विवेक ‘‘कर चोरी की स्थापित पनाहगाह केमन द्वीप समूह पर एक विदेशी फंड कंपनी चलाते हैं’’ जिसका ‘‘पंजीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 2016 में 500 और एक हजार रुपये के नोट बंद करने के केवल 13 दिन बाद हुआ.’’

(इनपुट: एजेंसी भाषा से)

 

 

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