Delhi: गाड़ी के कागज लेकर घूमने की आवश्कता नहीं, Digi-locker भी होगा मान्य
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Delhi: गाड़ी के कागज लेकर घूमने की आवश्कता नहीं, Digi-locker भी होगा मान्य

दिल्ली में अब वाहन चालकों को DL और RC साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है.  यातायात पुलिस द्वारा पूछे जाने पर अब आप DigiLocker में रखे डिजिटल कागजातों को दिखा सकते हैं.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में अब वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली में अब वाहन चालक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर डिजी-लॉकर (DigiLocker) प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन (mParivahan) मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं.

  1. दिल्ली में अब गाड़ी के कागज साथ रखने की नहीं जरूरत
  2. अब डिजिटल एप्स भी होंगे मान्य
  3. डिजी-लॉकर और एम-परिवहन को दी मान्यता

डिजी-लॉकर होगा मान्य

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं. विभाग ने कहा कि ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुरूप वैध रूप से मान्य हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य किसी रूप में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी.

दस्तावेजों को डिजिटल रखने का ऐप है डिजी-लॉकर

डिजी-लॉकर दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने, साझा करने और उनके वेरिफिकेशन का क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है.

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