कक्षाओं में CCTV कैमरे के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार के लिए SC सहमत
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कक्षाओं में CCTV कैमरे के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार के लिए SC सहमत

 न्यायालय ने दिल्ली सरकार से यह जवाब देने को कहा कि उसके 2017 के फैसले पर क्यों नहीं रोक लगाई जानी चाहिए.

 (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कानून के 20 वर्षीय एक छात्र द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और अभिभावकों को इसका लाइव प्रसारण करने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है.

याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है. न्यायालय ने दिल्ली सरकार से यह जवाब देने को कहा कि उसके 2017 के फैसले पर क्यों नहीं रोक लगाई जानी चाहिए.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और उससे जवाब मांगा. याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के लाइव प्रसारण से निजता का उल्लंघन होगा.

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में तीसरे वर्ष के छात्र अंबर टिकू द्वारा दायर याचिका में दिल्ली सरकार के 11 सितंबर, 2017 के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. 

याचिका में दलील दी गई है कि सरकार का यह फैसला सर्वोच्च अदालत के फैसले का सीधा उल्लंघन है जिसमें निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार ठहराया गया है.

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