पाकिस्‍तान से आए 82 नागरिकों को राजस्‍थान में मिली नागरिकता : गृह मंत्रालय
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पाकिस्‍तान से आए 82 नागरिकों को राजस्‍थान में मिली नागरिकता : गृह मंत्रालय

केंद्र सरकार ने नाग‍रिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत पाकिस्‍तान से विस्‍थापित होकर आए 82 नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की है. 

गृह मंत्रालय के अनुसार, करीब 45हजार पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के नागरिक भारत में रह रहे हैं. (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली: पाकिस्‍तान से विस्‍थापित होकर भारत में शरण लेने वाले 82 नागरिकों को केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता प्रदान की है. यह जानकारी गृह मंत्रालय ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में दी है. गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार ने नाग‍रिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत पाकिस्‍तान से विस्‍थापित होकर आए 82 नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की है. 

गृह मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 में उल्‍लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्‍थान के गृह सचिव और 16 जिलों के कलेक्‍टर्स को विशेष अधिकार दिए गए हैं. विशेष अधिकारों के तहत, इन अधिकारियों को छह अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कानूनी प्रवासियों का पंजीकरण कर भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है. 

गृह मंत्रालय के अनुसार, इस अधिकार का प्रयोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए कानूनी प्रवासियों पर ही किया जा सकेगा. जिन छह अल्‍पसंख्‍यक समुदाय को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अनुमति दी गई है, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं. मंत्रालय के अनुसार, जिन 16 जिला कलेक्‍टर्स को यह अधिकार मिले हैं, उसमें जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर के जिला कलेक्‍टर भी शामिल हैं. 

गृह मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में बताया है कि 31 दिसंबर 2018 तक उपलब्‍ध आंकड़ों के अनुसार 41331 पाकिस्‍तानी और 4193 अफगानिस्‍तान के अल्‍पसंख्‍यक नागरिक लंबे समय से भारत के विभिन्‍न इलाकों में रह रहे हैं. 

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