पाकिस्‍तान से आए 82 नागरिकों को राजस्‍थान में मिली नागरिकता : गृह मंत्रालय
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पाकिस्‍तान से आए 82 नागरिकों को राजस्‍थान में मिली नागरिकता : गृह मंत्रालय

केंद्र सरकार ने नाग‍रिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत पाकिस्‍तान से विस्‍थापित होकर आए 82 नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की है. 

पाकिस्‍तान से आए 82 नागरिकों को राजस्‍थान में मिली नागरिकता : गृह मंत्रालय

नई दिल्‍ली: पाकिस्‍तान से विस्‍थापित होकर भारत में शरण लेने वाले 82 नागरिकों को केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता प्रदान की है. यह जानकारी गृह मंत्रालय ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में दी है. गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार ने नाग‍रिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत पाकिस्‍तान से विस्‍थापित होकर आए 82 नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की है. 


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