चिदंबरम के वकीलों की सुप्रीम कोर्ट से अपील, 'हमें गिरफ्तारी का डर है, हमारी याचिका सुन लीजिए'
चिंदबरम के वकील कपिल सिब्बल की ओर से न्यायालय से आग्रह किया गया कि उनकी अपील को जल्द सुन लिया जाए, लेकिन इसका सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह कहते हुए विरोध किया गया कि यह मामला गंभीर है.
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नई दिल्ली : INX मीडिया हेराफेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम याचिका खारिज कर दी. चिदंबरम के वकीलों ने सुबह 10:30 बजे जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की तो, जस्टिस रमन्ना की बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और इस याचिका को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेज दिया.