जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए आरक्षण नियम में किया संशोधन
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए आरक्षण नियम में किया संशोधन

अधिकारियों ने कहा कि समाज कल्याण विभाग ने सोमवार देर रात अधिसूचना जारी कर इस संशोधन के बारे में जानकारी दी. 

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सीमावर्ती निवासियों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए आरक्षण नियमों में संशोधन किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने कहा कि समाज कल्याण विभाग ने सोमवार देर रात अधिसूचना जारी कर इस संशोधन के बारे में जानकारी दी. 

उन्होंने कहा कि विभाग ने 'जम्मू और कश्मीर के पिछड़े क्षेत्र या वास्तविक नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिये जाने वाले आरक्षण के नियमों में संशोधन किया गया है'.

अधिसूचना में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर इस लाभ का दावा करने से वंचित नहीं किया जाएगा कि उसके पिता या वह व्यक्ति जिस पर वह आश्रित है. जो जिस जगह पर रहता है, जिसकी पहचान पिछड़े क्षेत्र या वास्तविक नियंत्रण रेखा या आईबी के पास वाले क्षेत्र के अंतर्गत नहीं की जाती है, जो व्यक्ति रोजगार, व्यवसाय, अन्य व्यावसायिक कारणों और सुरक्षा कारणों के कारण संबंधित स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर गये हों.

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