Kerala: राज्यपाल के इस्तीफे के आदेश को चुनौती, 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहुंचे हाई कोर्ट
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Kerala: राज्यपाल के इस्तीफे के आदेश को चुनौती, 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहुंचे हाई कोर्ट

Kerala Governor: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सोमवार को आलोचना की. विजयन ने कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है.

Kerala: राज्यपाल के इस्तीफे के आदेश को चुनौती, 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहुंचे हाई कोर्ट

Kerala News: केरल के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के इस्तीफे के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की एकल पीठ याचिकाओं पर विचार करेगी. इस बीच राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि उन्हें क्यों न हाटाया जाए. 

केरल के राज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार- केरल विश्वविद्यालय के कुलपति, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय संस्कृत, कालीकट विश्वविद्यालय और थुनाचथ एज़ुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय को अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है.

राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर के मद्देनजर आदेश जारी किया जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.

मुख्यमंत्री ने की राज्यपाल की आलोचना
इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सोमवार को आलोचना की. विजयन ने कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने उन पर संविधान तथा लोकतंत्र के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्यपाल का कदम लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार और अकादमिक रूप से स्वतंत्र माने जाने वाले विश्वविद्यालयों की शक्तियों का अतिक्रमण है.

विजयन ने कहा कि यह एक ‘असामान्य’ कदम है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्यपाल राज्य के ‘विश्वविद्यालयों को नष्ट’ करने की मंशा से काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राज्यपाल ने ही इन नौ विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की थी और अगर ये नियुक्तियां गैरकानूनी थीं तो पहली जिम्मेदारी खुद राज्यपाल की है.’’

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