Unlock-1: 8 जून से होटल, मॉल, रेस्टोरेंट धार्मिक स्थल खुलेंगे, जानें क्या होंगी शर्तें
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Unlock-1: 8 जून से होटल, मॉल, रेस्टोरेंट धार्मिक स्थल खुलेंगे, जानें क्या होंगी शर्तें

कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: कोरोना संकट (Corona Virus) के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) को 30 जून तक बढ़ा दिया है. हालांकि, सरकार ने इसे लॉकडाउन के बजाये अनलॉक-1 नाम दिया है. कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में स्थिति लगभग सामान्य होने जा रही है. गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-1 की घोषणा के साथ इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी की है. ये गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक के लिए रहेगी. 

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में 8 जून से मॉल, धार्मिक स्थल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. यानी आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त इस दौरान अगर कोई बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. एक राज्य से दूसरे या अंतर-राज्यीय यात्रा के लिए अब कोई अनुमति, दस्तावेज या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.

ग्रीन, रेड और ऑरेंज कैटेगरी खत्म
गाइडलाइन के अनुसार, लॉकडाउन 5.0 तीन चरणों में होगा. ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा, यानी कंटेनमेंट जोन. रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा. स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा. 

शैक्षणिक संस्थानों पर मिलकर करेंगे विचार
कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा आशंका है, की पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा. शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे. 

कंटेनमेंट जोन के बाहर के  8 जून से निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी:
1) धार्मिक स्थल, 2) होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं, 3) शॉपिंग मॉल

तीन चरणों का लॉकडाउन
पहले चरण में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे. हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन जरुरी होगा. दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज आदि खोलने पर फैसला होगा. जबकि तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो, सिनेमा, जिम, मनोरंजन पार्क, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि फिर से शुरू करने के बारे में विचार किया जाएगा.

शादी में केवल 50 लोग
नई गाइडलाइन के अनुसार, शादी समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. जबकि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के जुटने पर मनाही रहेगी. इसी तरह दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे.

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