क्या इंडिया में बैन होगा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म TikTok? अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
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क्या इंडिया में बैन होगा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म TikTok? अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

"टिक टॉक" ऐप पर बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मद्रास हाईकोर्ट के बैन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली : "टिक टॉक" ऐप पर बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मद्रास हाईकोर्ट के बैन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि सुनवाई नियमित प्रक्रिया के तहत होगी.

मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को दिए थे ऐप बंद करने के आदेश
दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि देश में "टिक टॉक" ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि यह अश्लील कंटेट का प्रसार कर रही है. कोर्ट ने मीडिया को भी आदेश दिया था कि वो इस ऐप से बने वीडियोज का प्रसारण ना करे. 

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मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह ऐप अश्लील कंटेंट का प्रसार कर रही है, जिसको देखते हुए उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए. ऐप के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि जो बच्चे इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह यौन शिकारियों के संपर्क में आ रहे हैं.

भारतीय मीडिया को भी दिए आदेश
कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, 'ऐसे ऐप अश्लील कंटेट का प्रसार कर रहे हैं तो क्या सरकार ऐसा कोई कानून लाएगी, जैसा कि अमेरिका की सरकार बच्चों को साइबर क्राइम का शिकार बनने से बचाने के लिए चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्रिवेसी प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत लाई है.' न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय मीडिया को आदेश दिया है कि वह इस ऐप पर बने वीडियोज का प्रसारण न करें. 

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