बलात्कार के मामले में सात साल सश्रम कारावास की सजा, 2013 की घटना
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बलात्कार के मामले में सात साल सश्रम कारावास की सजा, 2013 की घटना

जिला न्यायाधीश पीपी जाधव ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में यहां वाघबिल इलाके के एक निवासी अभियुक्त मनीष उर्फ मशाल गंगाराम शिंघे पर 32,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

रेप केस में सात साल की सजा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने 2013 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में 31 वर्षीय एक व्यक्ति को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

जिला न्यायाधीश पीपी जाधव ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में यहां वाघबिल इलाके के एक निवासी अभियुक्त मनीष उर्फ मशाल गंगाराम शिंघे पर 32,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अभियुक्त पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. उसने 16 वर्षीय छात्रा के साथ दोस्ती की जो उसी इलाके में रहती थी. वह पीड़िता को फोन करता था और उसके घर भी जाता था जिस पर उसके माता-पिता को आपत्ति थी.

29 मार्च 2013 को जब लड़की अपनी बहन के साथ घर लौट रही थी उसी समय आरोपी ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे जबरन अपने दोपहिया वाहन पर बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया.

उसने किसी से भी घटना का खुलासा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. बाद में, आरोपी के एक दोस्त ने लड़की को घर छोड़ दिया.

लड़की के माता-पिता द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर, आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. 

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