मोइदीन के खिलाफ अदालत ने जो आरोप लगाए हैं, उनमें आपराधिक साजिशें रचने के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) भी शामिल है. बता दें कि मोइदीन को एजेंसी ने अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार किया था.
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कोच्चि: यहां की एक विशेष एनआईए (NIA) अदालत ने सोमवार को इस्लामिक स्टेट में भर्ती होने गए सुब्हानी हजा मोइदीन (Subhani Haja) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही इराक सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उस पर 2.10 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया है. अदालत ने शुक्रवार को मोइदीन पर लगे आरोपों को लेकर उसे दोषी पाया था और सोमवार को सजा सुनाने की बात कही थी.
मोइदीन ने अदालत में निर्दोष होने की बात कही
मोइदीन के खिलाफ अदालत ने जो आरोप लगाए हैं, उनमें आपराधिक साजिशें रचने के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) भी शामिल है. बता दें कि मोइदीन को एजेंसी ने अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार किया था. मोइदीन ने अदालत में निर्दोष होने की बात कही. साथ ही कहा कि उसने किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया और किसी भी देश के खिलाफ युद्ध नहीं किया है.
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2015 में पेरिस में आतंकवादी हमला
जबकि मोइदीन पर आरोप है कि उसने 2015 में पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के एक आरोपी सालाह अब्देसलाम के साथ हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया था. इस हमले में 130 लोग मारे गए थे. हमले को लेकर मोइदीन का बयान लेने के लिए 2018 में फ्रांसीसी पुलिस ने यहां की जेल का दौरा भी किया था. (इनपुट आईएएनएस)