डूंगरपुर में इस मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा, 2-2 लाख रु. का लगा जुर्माना
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1994482

डूंगरपुर में इस मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा, 2-2 लाख रु. का लगा जुर्माना

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी व उसके मौसरे भाई को दोषी करार दिया है.कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं, दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की सदर थाने में 21 सितम्बर 2021 को एक भाई ने रिपोर्ट दी थी.रिपोर्ट में बताया था की उसकी बहिन 19 सितम्बर 2021 को अचानक घर से गायब हो गई थी.वहीं, अगले दिन उसका शव खेतो में पड़ा हुआ था मिला था.पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी.

मौसेरे भाई बाबूलाल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी

वहीं, बोडात फला पाल बड़ा निवासी दीपक पुत्र राजू डामोर और उसके मौसरे भाई नया तालाब निवासी बाबूलाल पुत्र जीवा अहारी अहारी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था.पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था की दीपक के मृतका से प्रेम संबंध थे.वही प्रेम संबंध में अनबन होने से दीपक ने 19 सितम्बर 2021 को उसका बुलाया था, और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद अपनी मौसेरे भाई बाबूलाल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी.

पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था

मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था.इसी मामले में आज कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. वहीं, कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

ये भी पढ़ें- Amer Chunav Result 2023 : आमेर सीट से सतीश पूनिया को मिली हार, कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने दी मात

 

Trending news