Jaipur में तय की गई वाहनों के लिए नई स्पीड लिमिट, जारी हुए नए आदेश
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Jaipur में तय की गई वाहनों के लिए नई स्पीड लिमिट, जारी हुए नए आदेश

जयपुर जिले में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न मार्गों से गुजरने वाले वाहनों के लिए कलेक्टर राजन विशाल ने स्पीड लिमिट तय कर दी है. पहली बार ई-रिक्शा के लिए भी प्रशासन ने स्पीड लिमिट निर्धारित की है. आमजन की सुविधा, सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए महानगर क्षेत्र को छोड़कर वाहनों की गति सीमा अधिकतम प्रति किमी, प्रति घंटा निर्धारित की है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर.

Jaipur: राजस्थान के जयपुर जिले में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न मार्गों से गुजरने वाले वाहनों के लिए कलेक्टर राजन विशाल ने स्पीड लिमिट तय कर दी है. पहली बार ई-रिक्शा के लिए भी प्रशासन ने स्पीड लिमिट निर्धारित की है. आमजन की सुविधा, सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए महानगर क्षेत्र को छोड़कर वाहनों की गति सीमा अधिकतम प्रति किमी, प्रति घंटा निर्धारित की है. 

जयपुर जिले में कमीश्नरेट एरिया से बाहर गाड़ी चलाने वालों के लिए नई स्पीड लिमिट तय की है. तय की इस लिमिट के तहत नेशनल हाईवे (NH) या स्टेट हाईवे पर फोर व्हीलर चलाने वाले 90KM प्रतिघंटा से तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकेंगे. इससे ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकेगी. 
वहीं, पहली बार ई-रिक्शा के लिए भी प्रशासन ने स्पीड लिमिट निर्धारित की है. जयपुर कलेक्ट्रेट में आज हुई यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में जिला परिवहन अधिकारी (RTO) की ओर से दिए प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद जिला प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी की है. करीब 4 साल बाद जयपुर में नए सिरे से स्पीड लिमिट तय की गई है. इससे पहले साल 2018 में प्रशासन ने जयपुर जिले की सीमा में गाड़ियों की स्पीड लिमिट निर्धारित की थी.

जयपुर जिले में आने वाली नगर पालिका या अन्य ग्रामीण एरिया में फोर व्हीलर चालक 60 से ज्यादा स्पीड पर वाहन नहीं चला सकेंगे. इसी तरह इन एरिया में ट्रक, ट्रोला, बस चालकर अधिकतम 30 और ऑटो-रिक्शा, मोटरसाइकिल चालक अधिकतम 40 की स्पीड से अपने वाहन चला सकेंगे. वहीं, इन एरिया में ई-रिक्शा चालक अधिकतम 20 की स्पीड से अपने रिक्शा चला सकेंगे. इससे तेज स्पीड में ई-रिक्शा चलाने पर कार्रवाई की जा सकेगी. जयपुर जिले में कमिश्नरेट सीमा से बाहर आने वाले स्टेट और नेशनल हाइवे पर बाइक चालक अधिकतम 70 की स्पीड से बाइक दौड़ा सकेंगे. नेशनल हाईवे पर बस के लिए 75, ट्रक के लिए 70 और ट्रोले के लिए अधिकतम 60 की स्पीड निर्धारित की है. स्टेट हाईवे पर बस के लिए 70, ट्रक-ट्रेलर के लिए 60 की स्पीड निर्धारित की है. 

बहरहाल, जिले में हाइवे और शहरी क्षेत्रों में निर्धारित स्पीड से दोगुनी से अधिक गति से वाहन दौड़ रहे हैं. रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से इंटरसेप्टर वाहन से जांच में रोजाना वाहन ओवरस्पीड के कारण पकड़े जा रहे हैं. जिला प्रशासन की ओर से वर्ष 2017 में जिले की विभिन्न सड़कों पर वाहनों की गति सीमा तय की गई थी लेकिन इस अवधि में कई सड़कें नई बन चुकी हैं इसलिए फिर से गति सीमा में बदलाव किया गया है. 

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