Rajasthan: गहलोत सरकार ने तय किया Ambulance का किराया, यहां जानें रेट
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Rajasthan: गहलोत सरकार ने तय किया Ambulance का किराया, यहां जानें रेट

Jaipur News: परिवहन आयुक्त ने बताया कि इन वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने एवं जाने) करने के बाद कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी. 

राजस्थान में एंबुलेंस का अधिकतम किराया तय. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Jaipur: राजस्‍थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान आमजन की सुविधा को देखते हुए एंबुलेंस किराये की अधिकतम दर तय कर दी है. परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने सोमवार को आदेश जारी किया.

इसके तहत अब पूरे राज्‍य में एंबुलेंस एवं शव वाहनों के लिए अधिकतम किराया तय किया गया है. अब पहले 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रुपए होगा जिसमें वाहन का आना-जाना शामिल हैं. इसके अलावा कोरोना वायरस के मरीज को लाने-ले-जाने के लिए सुरक्षा की द्वष्टि से पीपीई किट एवं संक्रमणरोधन के लिए 350 रूपये प्रति चक्कर अतिरिक्त देय होंगे.

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परिवहन आयुक्त ने बताया कि इन वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने एवं जाने) करने के बाद कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी. उदाहरण के लिए कोई वाहन (मारूति एंबुलेंस द्वारा) 50 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो पहले दस किलोमीटर को छोड़कर बाकी 40 किलोमीटर के दोगुणा यानी 80 किमी दूरी मानी जाएगी. देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किमी का 80 किमी की दूरी मानते हुए दर 12.50 से अर्थात 1000 रुपए देय होगा. कुल किराया 1000 जोड़ 500 = 1500 रूपए होगा.

सोनी ने बताया कि पहले 10 किलोमीटर के बाद वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया हैं. इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किलोमीटर 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया हैं. वाहन में एसी की सुविधा होने पर एक रुपए प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा.

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उन्‍होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान आमजन को सुलभ एवं सस्ती एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध हैं, इसलिए उन्हें एंबुलेंस के मनमाने किराये से होने वाली परेशानी के समाधान के लिए निर्णय किया गया है. यह आदेश प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा पहले जारी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जारी किए गये हैं.

(इनपुट-भाषा)

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