गोवा में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने, खाना पकाने पर 2 हजार रुपये जुर्माना
गोवा में बीच सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, खाना पकाने और कांच की बोतलें तोड़ने पर दो हजार से लेकर 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा.
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अनिल पाटील. पणजी: गोवा विधानसभा ने गुरुवार को गोवा टूरिस्ट प्लेस (प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस) एक्ट, 2001 में संशोधन पारित किए. यह संशोधन समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, खाना पकाने और कांच की बोतलें तोड़ने को प्रतिबंधित करते हैं. संशोधन के मुताबिक, जो व्यक्ति यह हरकत करता पकड़ा जाएगा, उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर यह अपराध समूह द्वारा किया गया तो जुर्माना राशि बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी.