गोवा में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने, खाना पकाने पर 2 हजार रुपये जुर्माना
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गोवा में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने, खाना पकाने पर 2 हजार रुपये जुर्माना

गोवा में बीच सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, खाना पकाने और कांच की बोतलें तोड़ने पर दो हजार से लेकर 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा.

 

गोवा में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने, खाना पकाने पर 2 हजार रुपये जुर्माना

अनिल पाटील. पणजी: गोवा विधानसभा ने गुरुवार को गोवा टूरिस्ट प्लेस (प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस) एक्ट, 2001 में संशोधन पारित किए. यह संशोधन समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, खाना पकाने और कांच की बोतलें तोड़ने को प्रतिबंधित करते हैं. संशोधन के मुताबिक, जो व्यक्ति यह हरकत करता पकड़ा जाएगा, उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर यह अपराध समूह द्वारा किया गया तो जुर्माना राशि बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी. 

पिछले दिनो खुले में शराब पीने और दंगामस्ती करने की घटनाएं बढ़ी थीं जिसके चलते कानून में बदलाव किया गया. इससे पहले सार्वजनिक ठिकानों पर शराब पीने पर 300 रुपयों को जुर्माना लगता था. पुलीस उन्हें पकड़ती थी और कोर्ट जुर्माना लगाता था लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. अब कानून के उल्लंघन करने पर 2 से 10 हजार का जुर्माना तो देना पडेगा ही. साथ ही साथ नए कानून के तहत तीन महिने का कारावास भी हो सकता है. 

पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर द्वारा गुरुवार को सदन के पटल पर रखे गए संशोधन का मकसद 'गोवा में पर्यटन स्थलों की पर्यटन क्षमता की रक्षा और संरक्षण है. इसके अलावा संशोधन का मकसद पर्यटन स्थलों को साफ और उपद्रव से मुक्त रखना है.'

गोवा कैबिनेट ने यात्रा एवं पर्यटन जगत के हितधारकों की मांग के बीच 24 जनवरी को संशोधनों को मंजूरी दी थी. ये हितधारक हालिया समय में राज्य में पर्यटकों की संख्या और इनकी गुणवत्ता में कमी के लिए पर्यटन मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

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