सारधा चिटफंड घोटाला: SC ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से मांगा जवाब
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सारधा चिटफंड घोटाला: SC ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से मांगा जवाब

कोर्ट ने राजीव कुमार को जवाब के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अदालत में सुनवाई हो रही है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सारधा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने राजीव कुमार को जवाब के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है "अगर हमें ज़रूरी लगा तो गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा देंगे".

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की उस अर्जी को ख़ारिज कर दिया, जिसमें राजीव कुमार ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई डायरेक्टर को आदेश दे कि कोर्ट में दाखिल होने वाले सभी हलफनामों और अर्जियों पर सीबीआई डायरेक्टर हस्ताक्षर करे.

सीबीआई ने गिरफ्तारी पर रोक को हटाने के लिए दी थी अर्जी

आपको बता दें कि, सीबीआई ने राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है. सीबीआई ने अर्जी में कहा है कि राजीव कुमार SIT प्रमुख रहते बड़े लोगों को बचाया है और सबूत नष्ट किए हैं. अर्जी में ये भी कहा गया है कि शिलांग में हुई पूछताछ में राजीव कुमार सहयोग नहीं किया था ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उन्हें गिरफ्तार करने पर लगाई गई अंतरिम रोक हटा ले.

दाखिल किया था स्टेटस रिपोर्ट

दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेकेट्री मलय डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले को बंद करने से इंकार कर दिया था. सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में किए खुलासे बहुत गम्भीर है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट सीलबंद कवर में है, लिहाजा कोर्ट के लिए कोई आदेश करना सही नहीं करेगा. 

अर्ज़ी पर 10 दिनों के अंदर मांगा था जवाब

कोर्ट ने सीबीआई को 10 दिनों के अंदर उचित एप्लीकेशन दायर करने को कहा था. कोर्ट ने राजीव कुमार को 10 दिनों के अंदर सीबीआई की अर्ज़ी पर जवाब देने को कहा था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम कोई अंतिम राय बनाने से पहले दोनों पक्षों को सुनेंगे.

कोर्ट ने सीबीआई के सामने पेश होने का दिया था आदेश

गौरतलब है कि सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को पेश होने का निर्देश दिया था. पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से अवमानना पर 18 फ़रवरी तक जवाब देने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि अगर जवाब देखने के बाद जरूरत लगा तो अधिकारियों को 20 तारीख को निजी तौर पर पेश होना होगा, अगर ऐसा होता है तो 19 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सूचना दी जाएगी. 

जांच में सहयोग देने का दिया था निर्देश

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ में दिक्कत क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा था कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआइ के समक्ष पेश होना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम पुलिस आयुक्त कोखुद को उपलब्ध कराने और पूरी तरह से सहयोग करने का निर्देश देंगे, हम बाद में अवमानना याचिका से निपटेंगे.

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