जमात-ए-इस्लामी प्रतिबंध: UAPT 19 जून से 3 दिनों तक करेगा बैठकों का आयोजन
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जमात-ए-इस्लामी प्रतिबंध: UAPT 19 जून से 3 दिनों तक करेगा बैठकों का आयोजन

केंद्र ने इस अधिकरण का गठन यह निर्णय लेने के लिए किया है कि जमात-ए-इस्लामी को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं.

अधिकरण की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्र शेखर करेंगे.

श्रीनगर: केंद्र सरकार की ओर से गठित गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिकरण (यूएपीटी) 19 जून से यहां तीन दिनों के लिए बैठकों का आयोजन करेगा. केंद्र ने इस अधिकरण का गठन यह निर्णय लेने के लिए किया है कि जमात-ए-इस्लामी को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि यूएपीटी 19, 20 और 21 जून को श्रीनगर के उच्च न्यायालय परिसर में बैठकों का आयोजन करेगा. उन्होंने बताया कि अधिकरण की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्र शेखर करेंगे. 

प्रवक्ता ने बताया कि जो लोग सबूत देने के इच्छुक हों वे नयी दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिकरण के रजिस्ट्रार के समक्ष अपना हलफनामा दायर कर सकते हैं और पूछताछ के लिए अधिकरण के समक्ष उन्हें उक्त तिथियों पर व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहना होगा.  

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