निचली अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की थी. इस दिन दंपति और अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे.
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नई दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ आरोप तय करने संबंधी निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई से दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने गुरुवार को स्वयं को अलग कर लिया.
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि मामले को शुक्रवार को किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा. सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में निचली अदालत ने 10 दिसंबर 2018 को वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और सात अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. इसके बाद वीरभद्र और उनकी पत्नी ने बुधवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
निचली अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की थी. इस दिन दंपति और अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे.