मालेगांव विस्फोट मामला: प्रज्ञा ठाकुर की ऐप्लिकेशन पर 29 जुलाई को होगी सुनवाई
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मालेगांव विस्फोट मामला: प्रज्ञा ठाकुर की ऐप्लिकेशन पर 29 जुलाई को होगी सुनवाई

भाजपा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहां की विशेष अदालत में स्वास्थ्य कारणों से एक दिन के लिये पेशी से छूट मिली थी. प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को अपने वकील के मार्फत आवेदन देकर खराब स्वास्थ्य के आधार पर एक दिन के लिए पेशी से छूट की मांग थी.

मालेगांव विस्फोट मामला: प्रज्ञा ठाकुर की ऐप्लिकेशन पर 29 जुलाई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: 2008 में मालेगांव ब्लास्ट मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने धमाके मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा की डिस्चार्ज ऐप्लिकेशन पर सुनवाई की आखिरी तारीख 29 जुलाई निर्धारित की है. 

एक दिन की मिली थी छूट
भाजपा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहां की विशेष अदालत में स्वास्थ्य कारणों से एक दिन के लिये पेशी से छूट मिली थी. प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को अपने वकील के मार्फत आवेदन देकर खराब स्वास्थ्य के आधार पर एक दिन के लिए पेशी से छूट की मांग थी, जिसे एनआईए के विशेष न्यायाधीश वी एस पडालकर ने स्वीकार कर लिया था. 

पिछले सप्ताह हुई थी कोर्ट में पेशी
मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ठाकुर पिछले हफ्ते अदालत में पेश हुई थीं. अदालत ने पिछले महीने सभी आरोपियों को हफ्ते में एक दिन पेश होने का निर्देश दिया था और कहा था कि उपयुक्त कारण होने पर ही पेशी से छूट मिलेगी. तीन अन्य आरोपी रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी सोमवार को अदालत में पेश हुए. अदालत ने उपाध्याय और चतुर्वेदी को गवाहों के कठघरे में बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें मालूम है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे.

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