पान मसाला पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा सिक्किम हाईकोर्ट का फैसला
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पान मसाला पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा सिक्किम हाईकोर्ट का फैसला

तंबाकू युक्त पान मसाला और बिना तंबाकू वाले पान मसाला के बढ़ते इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है.

कोर्ट ने अपने फैसले में जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर (DKFG) की रिपोर्ट का हवाला भी दिया है. (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पान मसाला से उत्‍पाद शुल्‍क की छूट को वापस लेने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में लिया गया फैसला करार देकर बरकरार रखा है.  

वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से गलत और चौंकाने वाला करार देते हुए रद्द कर दिया है. सिक्किम हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तंबाकू उत्‍पादों के लिए छूट वापस लेना जनहित में नहीं है. तब केंद्र सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. 

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तंबाकू युक्‍त व बिना तंबाकू वाला पान मसाला का सेवन स्‍वास्‍थ्‍य के लिए खतरनाक है. ये उत्‍पाद मुंह के कैंसर के मुख्‍य कारणों में से एक पाए गए हैं. कोर्ट ने अपने फैसले में जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर (DKFG) की रिपोर्ट का हवाला भी दिया है. 

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