सुप्रीम कोर्ट ने 11.8 लाख वनवासियों को बेदखल करने के 13 फरवरी के आदेश पर लगाई रोक
Advertisement
trendingNow1502658

सुप्रीम कोर्ट ने 11.8 लाख वनवासियों को बेदखल करने के 13 फरवरी के आदेश पर लगाई रोक

 पीठ इस मामले में अब 30 जुलाई को आगे विचार करेगी.

फाइल फोटो
फाइल फोटो

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 21 राज्यों को 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल करने संबंधी अपने 13 फरवरी के निर्देश पर गुरुवार को रोक लगा दी. जंगल की जमीन पर इन वनवासियों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिये थे. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने इन राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे वनवासियों के दावे अस्वीकार करने के लिये अपनायी गई प्रक्रिया के विवरण के साथ हलफनामे दाखिल करें. पीठ इस मामले में अब 30 जुलाई को आगे विचार करेगी.

शीर्ष अदालत बुधवार को 13 फरवरी के अपने आदेश पर रोक लगाने के केन्द्र सरकार के अनुरोध पर विचार के लिये सहमत हो गयी थी. न्यायालय ने इस आदेश के तहत 21 राज्यों से कहा था कि करीब 11.8 लाख उन वनवासियों को बेदखल किया जाये जिनके दावे अस्वीकार कर दिये गये हैं.

पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा, ‘‘हम अपने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगा रहे हैं.’’ पीठ ने कहा कि वनवासियों को बेदखल करने के लिये उठाये गये तमाम कदमों के विवरण के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों को हलफनामे दाखिल करने होंगे.

केन्द्र ने 13 फरवरी के आदेश में सुधार का अनुरोध करते हुये न्यायालय से कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2016 लाभ देने संबंधी कानून है और बेहद गरीब और निरक्षर लोगों, जिन्हें अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, की मदद के लिये इसमें उदारता अपनाई जानी चाहिए.

(इनपुट भाषा)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news

;