आम्रपाली ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
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आम्रपाली ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

कोर्ट ने 3 दिन पूरे दिन सुनवाई के लिए तय किए थे. 30 अप्रैल 1 और 2 मई को पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली के सीएमडी और दो निदेशकों को गिरफ्तार करने निर्देश दिया था. 

फाइल फोटो

नई दिल्लीः आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स से 28 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. रिपोर्ट में बताना था कि कितने पैसों का गबन हुआ, किसका क्या रोल है और कैसे रकम की उगाही जा सकती है. अभी तक फॉरेंसिक ऑडिटर ने अन्तरिम रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसके मुताबिक 330 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी हुई है. बैकों की भी मिली भगत सामने आई थी. कोर्ट ने 3 दिन पूरे दिन सुनवाई के लिए तय किए थे. 30 अप्रैल 1 और 2 मई को पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली के सीएमडी और दो निदेशकों को गिरफ्तार करने निर्देश दिया था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक एडिटर्स को सहयोग न करने पर करीब 200 कंपनी के लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

सुप्रीम कोर्ट ने सीएमडी अनिल शर्मा की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के साथ-साथ दक्षिण दिल्ली स्थित बंगला जब्त करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि फोरेंसिक ऑडिटर 22 मार्च तक छानबीन खत्म करें. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये भी आदेश दिया था कि वो अम्रपाली ग्रुप के खिलाफ लोगों से पैसा लेकर घर ना देने के झूठे वादे और धोखाधड़ी मामले की जांच करें. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्टरी कॉरपोरेट ऑफिस और होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई अन्य संपत्ति को अटैच करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को ये संपत्ति बेचने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाए. 

आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों को कहा था कि होम बायर्स के पैसे जो भी मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कर दें. कोर्ट ने कहा कि जो ये नहीं करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2015 से 2018 तक के बीच के कागजात सोमवार तक फॉरेंसिक ऑडिटर्स को दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से भी पूछा था कि किस तरह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे.आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा की और से माना गया था कि होम बॉयर्स के 2900 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों व अफसरों को बतौर गिफ्ट व अन्य तरीके से दिए गए. 

तीनों निदेशकों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तीनों निदेशक पुलिस निगरानी मे रहकर अपने ग्रुप की 46 कंपनियों के दस्तावेजों का केटलॉग तैयार करके फॉरेंसिक आडिटर्स को सौंपेंगे. कोर्ट ने कहा था कि तीनों निदेशक रोज सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दस्तावेजों का केटलॉग बनवाएंगे. इसके बाद पुलिस निगरानी मे नोएडा के सेक्टर-62 स्थित होटल में रहेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निदेशकों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. तीनों निदेशकों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपने प्रोजेक्टों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध न कराने का आरोप है. 

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के निदेशकों समेत कुछ अन्य अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी भेजा था. तीन दिनों तक नोएडा व दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहने के दौरान फॉरेंसिक ऑडिट संबंधी सभी दस्तावेज एकत्र नहीं हो सके थे. पुलिस ने तीनों निदेशकों को कोर्ट में पेश कर संबंधित दस्तावेज एकत्र करने के लिए और समय मांगा था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निदेशकों को फिर से 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. आम्रपाली समूह को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपनी 46 कंपनियों के दस्तावेज ऑडिटर को उपलब्ध कराने हैं.

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