पश्चिम बंगालः बीजेपी नेता को जिले में घुसने की इजाजत नहीं, केवल कर सकेंगे नामांकन
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पश्चिम बंगालः बीजेपी नेता को जिले में घुसने की इजाजत नहीं, केवल कर सकेंगे नामांकन

सौमित्र खान पर कई मामले चल रहे हैं, जिसके कारण कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके द्वारा चुनाव प्रचार पर रोक लगाई हुई है.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha elections 2019) पश्चिम बंगाल के बिश्नुपुर लोकसभा सीट से BJP उम्मीदवार सौमित्र खान को सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन के लिए ज़िला मुख्यालय जाने की इजाज़त दी. हालांकि उनके बांकुरा जिले में दाखिल होने पर रोक जारी रहेगी. सौमित्र खान पर रेत खनन मामले में जांच लंबित होने के चलते कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां जाने पर रोक लगाई है. बिष्णुपुर का 90% हिस्सा बांकुरा में है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने खान से बांकुड़ा जिले में उनके प्रवेश पर रोक वाले आदेश पर सुधार के लिए उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए कहा. खान का निर्वाचन क्षेत्र इस जिले के अंतर्गत आता है. खान छात्रों को नौकरियां दिलाने का वादा कर उनसे रुपये लेने के मामलों में आरोपी हैं.

उच्च न्यायालय ने मार्च में खान पर रोक की अवधि छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी. खान अब भाजपा के टिकट पर बिष्णुपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. उच्च न्यायालय ने कहा था कि इलाके में खान की राजनीतिक ताकत को देखते हुए उनके खिलाफ मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए ऐसे प्रतिबंध की जरुरत है. खान के भाजपा में शामिल होने के बाद वह अवैध रेत खनन मामले में भी आरोपी के रूप में नामजद हुए.

यह भी पढ़ेंः तृणमूल से BJP में शामिल हुए सोमित्र ख़ान की शर्त मंजूर, बिष्णुपुर से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

सौमित्र खान पर चल रहे हैं ये मामले
सौमित्र खान के खिलाफ बालू की तस्करी और हथियार मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सशर्त उनकी जमानत मंजूर कर ली. लेकिन दूसरी ओर सौमित्र पर स्कूल सर्विस कमीशन में नौकरी लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी के मामले चल रहे हैं.

(इनपुट एजेंसी भाषा से भी)

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