नवाज शरीफ पर लगे गैरकानूनी तरीके से मजार की जमीन आवंटित करने के आरोप
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नवाज शरीफ पर लगे गैरकानूनी तरीके से मजार की जमीन आवंटित करने के आरोप

उच्चतम न्यायालय ने मजार की जमीन के कथित हस्तांतरण की जांच के लिए गत वर्ष संयुक्त जांच दल (जेआईटी) का गठन किया था. जेआईटी ने प्रधान न्यायाधीश शाकिब निसार की अध्यक्षता वाली पीठ को अपनी रिपोर्ट सौंपी.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय द्वारा शुरू की गई जांच की रिपोर्ट में अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर पंजाब प्रांत में एक मजार की जमीन का गैरकानूनी आवंटन करने का आरोप लगाया गया है. यह मामला 1986 का है जब शरीफ पंजाब के मुख्यमंत्री थे. आरोप है कि तब शरीफ ने पाकपट्टन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर की मजार की जमीन का कथित हस्तांतरण किया था. शरीफ इस आरोप से इंकार करते हैं.


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